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देय राशि का संग्रह और सुरक्षा के पुनर्भुगतान पर नीति

1.परिचय

  • बैंक की ऋण वसूली नीति, कस्टमर की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए बनाई गई है. बैंक उन नीतियों का पालन नहीं करेंगे जो बकाया की वसूली में अनुचित हैं. यह पॉलिसी शिष्टाचार, निष्पक्ष व्यवहार और व्यवहार के आधार पर बनाई गई है. बैंक बकाया राशि की वसूली और सुरक्षा के पुनर्निधारण के संबंध में उचित व्यवहारों में विश्वास करता है और जिससे कस्टमर का विश्वास और दीर्घकालिक संबंध मजबूत होता है.
  • बैंक द्वारा स्वीकृत किसी भी क़र्ज़ के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची को उधारकर्ता की भुगतान क्षमता और नकदी प्रवाह पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा. बैंक ग्राहक को ब्याज की गणना की विधि और समान मासिक किस्तों (EMI) या भुगतान के किसी भी अन्य माध्यम से भुगतान करने के तरीके के बारे में बताएगा, जो ग्राहकों से ब्याज और मूलधन पर लिया जाएगा. बैंक, कस्टमर से अपेक्षा करेगा कि वे पुनर्भुगतान शिड्यूल का पालन करने के लिए सहमत हों और बैंक के दायित्वों को पूरा करने में वास्तविक कठिनाई के मामले में सहायता और मार्गदर्शन के लिए बैंक से संपर्क करें.
  • बैंक की सिक्योरिटी रिपोजेशन पॉलिसी का उद्देश्य डिफॉल्ट की स्थिति में बकाया राशि की रिकवरी करना है और इसका उद्देश्य प्रॉपर्टी हड़पना नहीं है. यह पॉलिसी सुरक्षा, मूल्यांकन और सुरक्षा के अहसास में निष्पक्षता और पारदर्शिता की पहचान करती है. बकाया राशि की वसूली और सुरक्षा के लिए, बैंक द्वारा अपनाई गई सभी प्रथाएं कानून के अनुसार नहीं होंगी.

2 सामान्य दिशानिर्देश :

स्टाफ के सभी सदस्य या हमारे बैंक को, कलेक्शन या/और सिक्योरिटी रिपोजेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:

  • कस्टमर से उसकी पसंद के स्थान पर पर संपर्क किया जाएगा. अगर वह बताई गई जगह पर नहीं मिलता/मिलती, तो उसके निवास स्थान पर और अगर वह निवास स्थान पर मौजूद नहीं है, तो बिज़नेस/कारोबार वाली जगह पर उससे संपर्क किया जाएगा.
  • पहली बार लोन लेने वालों के लिए, बैंक का प्रतिनिधित्व करने और बकाया राशि की वसूली करने के लिए, व्यक्तियों की पहचान और उन्हें अधिकृत करना. बैंक कर्मचारी या बकाया राशि के कलेक्शन के लिए बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकृत व्यक्ति या/और सुरक्षा प्रतिपूर्ति करने वाला स्वयं/खुद की पहचान करेगा और कस्टमर के अनुरोध पर उसे बैंक द्वारा जारी किया गया अथॉरिटी लेटर दिखाएगा.
  • बैंक अपने उधारकर्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करेगा
  • बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके उधारकर्ताओं के साथ सभी लिखित और मौखिक संचार सरल व्यावसायिक भाषा में होंगे और बैंक उधारकर्ताओं के साथ बातचीत के लिए नागरिक शिष्टाचार को अपनाएगा.
  • आमतौर पर बैंक के प्रतिनिधि 0700 बजे से 1900 बजे के बीच उधारकर्ता से संपर्क करेंगे, हालांकि विशेष परिस्थिति में बैंक कस्टमर के बिज़नेस या व्यवसाय से संपर्क कर सकेगा.

किसी विशेष समय पर या किसी विशेष स्थान पर कॉल से बचने के लिए उधारकर्ता के अनुरोध को जितनी संभव हो सके मान लिया जाएगा.


3 उधारकर्ताओं को नोटिस देना

  • बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा उधारकर्ता के स्थान या निवास पर जाने, लिखित संचार करने, टेलीफोनिक रिमाइंडर भेजने जैसे काम, लोन के फॉलोअप उपाय के रूप में किया जाएगा. बैंक लिखित रूप में नोटिस दिए बिना किसी भी कानूनी या अन्य पुनर्प्राप्ति उपायों की प्रोसेस शुरू नहीं करेगा. वसूली उपायों को शुरू करने से पहले, कस्टमर द्वारा उठाए गए किसी भी वास्तविक कठिनाइयों/विवादों पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. बैंक सुरक्षा की रिकवरी/पुनर्वास के लिए कानून के तहत आवश्यक सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगा.

4 सिक्योरिटीज़ का रिपोजेशन
  • सुरक्षा की प्रतिपूर्ति का उद्देश्य बकाया की वसूली करना है, न कि उधारकर्ता को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित करना. सुरक्षा के पुनर्भुगतान के माध्यम से वसूली प्रक्रिया में, उचित साधनों के माध्यम से प्रत्यावर्तन, सुरक्षा का मूल्यांकन और सुरक्षा की प्राप्ति शामिल होगी. इन सभी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. ऊपर दी गई विस्तृत नोटिस जारी करने के बाद ही जब्ती की जाएगी. प्रॉपर्टी ज़ब्त करते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. प्रॉपर्टी को कस्टडी में लेने के बाद, बैंक प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, बिज़नेस के सामान्य मानदंड के आधार पर उधारकर्ता से आवश्यक लागत वसूली जाएगी.

5 प्रॉपर्टी का मूल्यांकन और बिक्री
  • बैंक द्वारा प्रॉपर्टी का मूल्यांकन और बिक्री, कानून के अनुसार और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. बैंक के पास प्रॉपर्टी की बिक्री के बाद उधारकर्ता से बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा. अतिरिक्त राशि, अगर प्रॉपर्टी की बिक्री से प्राप्त की गई है, उसे उधारकर्ता को सभी संबंधित खर्चों को पूरा करने के बाद वापस कर दी जाएगी, बशर्ते बैंक के पास कस्टमर के खिलाफ कोई अन्य क्लेम नहीं हो.
  • कोई भुगतान न होने पर, कब्ज़े के बाद हाइपोथिकेटेड एसेट के मामले में, उधारकर्ता को जवाब देने के लिए 7 दिनों का बिक्री नोटिस भेजा जाएगा. इसके बाद बैंक उचित तरीके से हाइपोथिकेटेड एसेट की बिक्री की व्यवस्था करेगा. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरफेसी अधिनियम के तहत, इस तरह के मामलों के संबंध में, बिक्री का 30 दिनों का नोटिस भेजा जाएगा. जब सार्वजनिक नीलामी या टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, इसे दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, इनमें से एक स्थानीय समाचार पत्र होगा जिसमें इसकी सूचना दी जाएगी.

6 उधारकर्ता को सुरक्षा वापस लेने का अवसर
  • जैसा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पहले दर्शाया गया है, बैंक केवल अपनी बकाया राशि को अंतिम रिसॉर्ट के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से सिक्योरिटी का पुनरावर्तन करेगा और प्रॉपर्टी के उधारकर्ता को अवरोधित करने के उद्देश्य से नहीं करेगा. इसके अनुसार बैंक रिपोजेशन के बाद किसी भी समय उधारकर्ता को प्रॉपर्टी के पजेशन पर विचार करने के लिए तैयार होगा और प्रॉपर्टी की बिक्री, ट्रांज़ैक्शन होने से पहले, बैंक की देय राशि पूरी तरह से चुका दी जाए. अगर उधारदाता शिड्यूल के अनुसार क़र्ज़ की किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता की वास्तविकता से संतुष्ट हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा की पुनर्स्थापन होती है, तो बैंक बकाया किस्तें प्राप्त करने के बाद प्रॉपर्टी को सौंपने पर विचार कर सकता है. हालांकि, यह बैंक द्वारा भविष्य में शेष किस्तों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उधारकर्ता द्वारा की गई व्यवस्था के प्रति आश्वासन के आधार पर तय होगा.
  • अगर राशि का पुनर्भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित बैंक या बैंक द्वारा स्वीकार किए गए बकाया राशि के अनुसार किया जाता है, और अगर वसूली की कार्यवाही फाइल करने और ऐसे फोरम से पहले लंबित है, तो सक्षम/स्वीकृत प्राधिकरण या अदालत/DRT से संबंधित अनुमति प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, जब्त प्रॉपर्टी को उधारकर्ता को वापस भेज दिया जाएगा.

7 रिकवरी एजेंट की संलग्नता

बैंक देय वसूली और सिक्योरिटीज़ को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंट की सर्विसेज़ का उपयोग कर सकता है. इस संबंध में जारी नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार रिकवरी एजेंट नियुक्त किए जाएंगे. इस संबंध मेंः

  • बैंक के अनुमोदित पैनल पर सभी रिकवरी एजेंटों का नाम और पता, जानकारी और संबंधित के लिए बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा.
  • बैंक द्वारा स्वीकृत पैनल में केवल रिकवरी एजेंट ही शामिल होंगे.
  • अगर बैंक किसी भी वसूली के मामले में ऐसी वसूली/प्रवर्तन/जब्ती एजेंट की सेवा शामिल करता है, तो एजेंट की पहचान उधारकर्ता को बताई जाएगी.
  • बैंक के रिकवरी एजेंट को कस्टमर के साथ उचित व्यवहार करने के लिए, एक आचार संहिता का पालन करना होगा.

अंतिम अपडेट: 29-10-2022, 05:23:31 AM

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