CUB टैक्स सेवर डिपॉज़िट ऑफर करता है
- निवासी व्यक्ति-सिंगल और ज्वॉइंट अकाउंट व HUF भी
- इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट
- टैक्स सेवर सिल्वर - न्यूनतम डिपॉज़िट ₹100/-; टैक्स सेवर गोल्ड - न्यूनतम डिपॉज़िट ₹1000/-
- एक फाइनेंशियल वर्ष में दोनों स्कीमों की राशि ₹1,50,000/- से अधिक नहीं हो सकती है
- 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि
- लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है
- प्रीक्लोज़र सुविधा उपलब्ध नहीं है
- टैक्स सेवर सिल्वर डिपॉज़िट पर मासिक/तिमाही साधारण ब्याज दिया जाता है
- टैक्स सेवर गोल्ड डिपॉज़िट पर मेच्योरिटी पर क्युम्युलेटिव ब्याज दिया जाता है
- फॉर्म 15G/15H न देने पर लागू इनकम टैक्स की दर से TDS काटा जाएगा
- नॉमिनेशन सुविधा उपलब्ध है







